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अपराध

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एमडी ड्रक्स बेचने वाले मोहसिन और आसिफ को 10-10 साल की जेल, दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख का अर्थदण्ड भी लगाया

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भोपाल। भोपाल जिला न्यायालय के चौबीसवें अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) डॉ. मुकेश चौबे ने एमडी ड्रग्स पाउडर का अवैध कारोबार करने वाले दो आरोपियों को 10-10 साल के कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। 

आरोपी दो साल पहले 24 नवम्बर 2024 को मुखबिर की सूचना पर एयरपोर्ट स्थित रोड गांधी नगर क्षेत्र से पकड़े गए थे। मुखबिर ने सूचना दी थी कि गांधी नगर में दो व्यक्ति अवैध रूप से मादक प्रदार्थ एम डी पाउडर बेचने और सप्लाई का काम करते है। मुखबिर ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाद आरोपी अयोध्या नगर भोपाल में अधिक मात्रा में एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस नारकोटिक्स शाखा की टीम ने बताए गए स्थान पर एक काले रंग की कार क्रमांक एमपी 04 एचडी 0172 को रोका और जांच की तो कार में दो लोग बैठे नजर आए। दोनों को नीचे उतारकर पूछताछ की तो दोनों ने अपने नाम मोहसिन खान एवं आसिफ खान बताए। पुलिस ने कार की तलाशी ली, तो कार के डेशबोर्ड में एक सफेद पारदर्शी प्लास्टिक की थैली मिली, जिसमें सफेद रंग का पाउडरनुमा प्रदार्थ मिला। इसे  खोलकर देखने पर बारीक दानेदार सफेद पाउडर मिला। इस पाउडर को जब्त कर नमूने जांच के लिए भेजे गए। जांच में यह पाउडर मादक प्रदार्थ एमडी पाउडर निकला। इसके बाद दोनों आरोपियों से मिला सामान जब्त कर दोनों के विरुद्ध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय में दोनों आरोपियों का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोनों को कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिहं और मनोज त्रिपाठी ने पैरवी की।