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पदोन्नति मामले में अब 5 अगस्त को होगी उच्च न्यायालय में सुनवाई
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भोपाल। पदोन्नति नियम 2025 के खिलाफ लगाई गई याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई अगले महीने 5 अगस्त को होगी। पहले सुनवाई की तिथि 25 सितंबर थी। उच्च न्यायालय द्वारा 7 जुलाई को पदोन्नति नियम 2025 पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन सुनवाई टल गई। अब सुनवाई की नई तिथि तय हुई है।
कर्मचारी स्वाति तिवारी और दीप्ति परिहार ने 29 जून को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर नए पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई थी। जिस पर उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि पदोन्नति नियम 2025 और पदोन्नति नियम 2002 में कोई भिन्नता नहीं है। उच्च न्यायालय ने नए पदोन्नति नियम पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 15 जुलाई तक दोनों नियमों में भिन्नता की जानकारी मांगी गई। लेकिन 15 जुलाई को सुनवाई टल गई। 25 जुलाई को उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि 25 सितंबर निर्धारित हुई। बीच सुनवाई की तिथि में संशोधन होकर 5 अगस्त तय हुई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने 9 साल से बंद पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सपाक्स और अजाक्स कर्मचारी संगठनों से चर्चा के बाद ‘पदोन्नति नियम 2025’ लागू किया। पिछले महीने कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन मामला फिर न्यायालय में पहुंच गया है।
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