अपराध

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पति की हत्या का प्रयास करने वाली महिला और प्रेमी को 7 साल की जेल, प्रेमी के साथ मिलकर बनाई थी हत्या की योजना

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भोपाल। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का प्रयास करने वाली महिला और आरोपी प्रेमी को भोपाल जिला न्यायालय ने सात-सात साल के कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय की पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि के न्यायालय ने बुधवार, 30 जुलाई को पारित आदेश में आरोपी महिला वंदना कुर्मी और उसके प्रेमी दुष्यंत वैष्णव बैरागी को धारा 307/34 भादंवि के तहत 7-7 साल के कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।  इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव ने की। 

पत्नी ने हाथ पकड़े, प्रेमी ने सिर में मारी रॉड

घटना 26 मई 2020 की है। पीडि़त पति मुकेश ने थाना बागसेवनिया पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसी रात करीब ढाई बजे उसकी पत्नी वंदना कुर्मी ने फोन करके अपने प्रेमी दुष्यंत को घर बुलाया। दुष्यंत ने आते ही उसे गालियां देना शुरू कर दिया। गाली देने से मना करने पर वंदना ने उसके हाथ पकड़ लिए और प्रेमी दुष्यंत ने उसके सिर पर लोहे का सामान (रॉड) मारी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। वंदना ने खून साफ किया और आरोपी दुष्यंत के साथ उसे वहीं छोडक़र चली गई। जाते-जाते धमकी दी कि अगर अब अगर दोनों के बीच आया तो जान से मार दूंगी । पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506, 307 सहपठित धारा 34 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था।