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आधी दरों पर बेच रहा था एक्सपायरी सामान, खाद्य विभाग की टीम ने नमूने लेकर फर्म का पंजीयन किया निलंबित

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भोपाल। राजधानी भोपाल की शिव नगर कॉलोनी, फेज-3, न्यू गल्ला मंडी, 80 फीट रोड, भानपुर की दुकान नंबर 8 पर मैसर्स राइजर इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का संचालक गौतम नगर निवासी शादाब पिता रहमत खान निर्माण और एक्सपायरी तिथि मिटाकर आधी दरों पर एक्सपायरी सामान बेच रहा था। सूचना के आधार पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने दो खाद्य सामग्री के नमूने लेकर फर्म को सील कर दिया है। अब यह फर्म किसी भी प्रकार का खाद्य व्यापार संचालित नहीं कर सकेगी।

सूचना के आधार पर खाद सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को करोंद/भानपुर क्षेत्र में पहुंचकर मैसर्स राइजर इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म पर छापामार कार्रवाई की। खाद्य विभाग की टीमने इस फार्म से  सुपर फ्रेश कॉर्न फ्लोर के 500 ग्राम भार के 4 पैकेट के नमूने लिए। पैकेट पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि को पूरी तरह मिटा दिया गया था। इसके अलावा पैकेट पर निर्माता का नाम, बैच नंबर और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर अंकित नहीं था। 70 रुपये अधिकतम खुदरा मूल्य वाले इस पैकेट को 50 प्रतिशत की भारी छूट दिखाकर मात्र 35 रुपये में खुलेआम बेचा जा रहा था। इसी प्रकार टीम ने स्लर्प फार्म मिलेट पैनकेक बनाना चोको-चिप के भी 300 ग्राम बजन के 4 पैकेट के नमूने लिए। 355 एमआरपी वाले इन पैकेट पर निर्माण तिथि 11 नवम्बर 2025 और एक्सपायरी तिथि 10 नवम्बर 2025 अंकित थी। इस सामान को फंक्शनल एंड इनोवेटिव फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु द्वारा निर्माण किया जाता है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार जब्त नमूनों को राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एफएसएस अधिनियम की धाराओं के तहत न्यायालय में मामला दायर कर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने की सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।