राजधानी

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निगम अमले ने बिल्डर से वसूला 10 हजार अर्थदण्ड

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रहवासी परिसर में नहीं बनाया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, खुले में बह रही थी गंदगी 

भोपाल। सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने व स्वच्छता के मानकों का पालन न करने वालों के विरुद्ध नगर निगम अमला स्थल पर ही अर्थदण्ड वसूली की कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में निगम के स्वास्थ्य विभाग के जोन क्र. 18 के वार्ड क्र. 83 में स्थित रहवासी परिसर ‘ओरेकल’ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन न करने व सीवेज को खुले में बहाने वाले बिल्डर के पर 10 हजार रुपये का रुपये का अर्थदण्ड लगाकर स्थल पर ही वसूली की। निगम अमले ने तत्काल कालोनी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू कराने और सीवेज को खुले में बहाना बंद करने की समझाइश दी साथ ही चेतावनी भी दी कि भविष्य में यदि इस प्रकार का कृत्य पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।