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नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास

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भोपाल। नाबालिक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो साल पुराने मामल में भोपाल जिला न्यायालय ने दो आरोपियों राहुल सामा और करन बिंद्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध धारा 376(डीए), 376(3), 376(2)एन, 342, 363, 506 (2) भादवि एवं 3/4 व  5(एल), जी, /6 पॉक्सो एक्ट के सभी प्रकरणों में आरोपी दोषी पाए गए हैं। फैसला पन्द्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश श्रीमती कुमुदनी पटेल ने सुनाया। 

अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा 

धारा 376(डीए) भादवि व 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 50 रुपये अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व 376(2)एन भादवि व 5एल/6 में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50-50 रुपये अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 रुपये अर्थदण्ड, धारा 342 भादवि मे एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50 रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग 2 भादवि मे एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला एवं श्री नवीन श्रीवास्तव ने पैरवी की। 

दोनों आरोपियों ने दो बार किया दुष्कर्म 

पीडि़ता की माँ ने थाना गोविंदपुरा में दिए शिकायती आवेदन में बताया था कि 7 अक्टूबर को उसकी बेटी को उसके भाई के दोस्त आरोपी राहुल और करण बहला फुसलाकर ले गये है। 19 सितम्बर 2023 को घर के पास की दुकान से दोनों आरोपी घूमने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गए और राहुल के घर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। 6 अक्टूबर 2023 को बुआ के घर से लौटते समय भी दोनों आरोपी उसकी बेटी को साथ चलने की बात कहकर फिर से राहुल के घर ले गए और दुष्कर्म किया। रात में उसे घर में छुपाकर रखा। सुबह जब स्वयं पुलिस को लेकर राहुल के घर पहुंची तो बच्ची को वहां से बरामद किया।