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अपराध

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मासूम से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कारावास

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- न्यायालय के आदेश पर पीडि़ता को मिलेगा 2 लाख रुपये का प्रतिकर 

भोपाल। साढ़े चार साल पहले घर के बाहर खेलती मासूम को बहला-फुसलाकर सुनसान झाडिय़ों में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भोपाल जिला न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीडि़ता को भी 2 लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है। 

घटना 20 मार्च 2021 को भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की है। घटना के बाद पीडि़त मासूम को थाने लेकर पहुंची बच्ची की दादी ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसकी नातिन घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद वह रोती हुई घर वापस आई। उसने परिजनों को बताया कि वह बाहर खेल रही थी, तभी कुर्सी टेबल बनाने वाली दुकान के अंकल पास आये और सौ रुपये देकर उससे तम्बाकू का पाउच मंगाया। पास की दुकान से तम्बाकू पाउच खरीदकर अंकल को दे दिया। अंकल ने उससे कहा कि राजश्री दूसरे अंकल को झाडियों के पास देना है और उसे कचरा वाले लोहे के डिब्बे के पास ले गया। वहां कोई नहीं था। यहां आरोपी ने उससे जबरदस्ती गलत काम किया। इसके बाद 5 रुपये थमाकर और किसी को बताने पर गला दबाकर मारने की धमकी देकर लौटा दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 376(क ख), 506 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य की पोजेटिव रिपोर्ट, प्रस्तुत तर्क सहित अन्य साक्ष्यों व दस्तावेजों से सहमत होकर पन्द्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने आरोपी रवि गुजराती को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश सुनाया। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला एवं नवीन श्रीवास्तव ने की।