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राजधानी की फेथ क्रिकेट अकादमी, होटल-रिसोर्ट कुर्क, पूर्व आईएएस स्व. अरविंद जोशी-टीनू जोशी से संबंधित प्रकरण में ईडी की कार्रवाई
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भोपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी स्व. अरविंद जोशी और टीनू जोशी की भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्तियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई लगातार जारी है। स्व. जोशी द्वारा स्वयं अपने एवं अन्य लोगों के नाम से निवेश की गई 22.46 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किए जाने का ओदश जारी किया है।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार धनशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अरविंद जोशी एवं अन्य लोगों के मामले में यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत भोपाल के ग्राम सेमरी बज्याफत में स्थित क्रिकेट अकादमी और उससे जुड़ी संरचनाओं अर्थात होटल और रिसोर्ट तथा जमीन के लिए लगभग 22.46 करोड़ रुपये का अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है। ईडी ने विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त, भोपाल द्वारा पूर्व आईएएस स्वर्गीय अरविंद जोशी और पूर्व आईएएस श्रीमती टीनू जोशी (स्व. अरविंद जोशी की पत्नी) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। उन पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक, लगभग 41.87 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्ति रखने का आरोप था। ऐसे कई आरोप, शिकायतें, जानकारी और सबूत थे जिनसे पता चलता था कि स्वर्गीय अरविंद जोशी और श्रीमती टीनू जोशी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार में शामिल रहे। स्वर्गीय अरविंद जोशी ने अपराध से प्राप्त धन का उपयोग करके अपने नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के नाम पर कई चल और अचल संपत्तियों को खरीदने में किया।
जांच में यह भी पता चला कि गलत तरीके से हासिल की गई संपत्तियों के असली मालिक को छिपाने और उन्हें वैध दिखाने के लिए बेनामी संस्थाओं, फर्जी समझौतों और कई चरणों वाले लेन-देन का इस्तेमाल किया गया था। जांच से यह भी पता चला कि फेथ क्रिकेट क्लब का कामकाज स्वर्गीयअरविंद जोशी ही संभालते थे, क्योंकि क्रिकेट अकादमी और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया गया निवेश उनके सहयोगी राघवेंद्र सिंह तोमर के माध्यम से उनकी अवैध संपत्ति से किया गया था।ईडी ने इस मामले में पहले ही लगभग 13.60 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है और विशेष न्यायालय (धनशोधन), भोपाल के समक्ष अभियोजन शिकायतें दायर की हैं। अपराध से प्राप्त शेष धन की पहचान और कुर्की के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत आगे की जांच जारी है।
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