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दिन दहाड़े हत्या के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास, पांच साल पुराने मामले में भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
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भोपाल। भोपाल की बैरसिया तहसील के अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार बांदिल ने पांच साल पूर्व गुनगा इलाके में हुए नृशंस हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी माना है। दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अलग-अलग अन्य दो धाराओं में भी सजा दी है। सभी आरोपियों को 52 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया है। घटना एक नाबालिग के अपहरण को लेकर चल रहे विवाद के चलते हुई थी।
न्यायालय की तरफ से बताया गया कि घटना 14 जुलाई, 2021 को हुई थी। घटना गुनगा थाना क्षेत्र में स्थित उचित मूल्य की दुकान के सामने हुई थी। इस मामले में आरोपियों बृजेंद्र सिंह यादव, केशर सिंह यादव, दीप सिंह यादव, मलखान सिंह यादव और सोनू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन्हीं पांचों दोषियों को हत्या के प्रयास के मामले में भी सात-सात वर्ष कारावास और बलवा के मामले में एक-एक साल की सजा सुनाई गई। दोषियों में शामिल केशर सिंह यादव और दीप सिंह यादव को अवैध हथियार रखने के मामले में भी दो-दो साल की सजा भी सुनाई गई। सभी आरोपियों को न्यायालय ने 52 हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी दी है।
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