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राजेंद्र भारती को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, दतिया में उपचुनाव लगभग तय
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नई दिल्ली/भोपाल। दतिया के पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भ्रष्टाचार के 25 साल पुराने मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने के बाद राहत की उम्मीद लगाए बैठे पूर्व विधायक को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 जुलाई तय कर दी है। इस सजा के बाद ही उन्हें विधायकी गवानी पड़ी थी।
दिल्ली की विशेष अदालत पहले ही राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा और डेढ़ लाख के जुर्माने से दंडित कर चुकी है। आरोप है कि उन्होंने सहकारी बैंक अध्यक्ष रहते हुए एफडी घोटाले के जरिए धोखाधड़ी कर रकम हड़प ली थी।
भारती ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी और साथ ही सजा पर रोक (स्टे) व जमानत की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने तुरंत राहत देने सेआ इंकार करते हुए सुनवाई जुलाई तक टाल दी।
सजा मिलते ही भारती की विधायकी समाप्त हो चुकी है। दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है और इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जा चुकी है। अब जबकि हाई कोर्ट से जुलाई तक राहत की कोई संभावना नहीं दिख रही, दतिया में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि जल्द ही दतिया में उप चुनाव हो सकते हैं।
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