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गोमास तस्करी के आरोपी असलम चमड़ा को मिली जमानत
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भोपाल। भोपाल में गोमांस तस्करी के मामले में आरोपी असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा को भोपाल सत्र न्यायालय से बुधवार को जमानत मिल गई। आरोपी असलम के वकील जगदीश गुप्ता ने उनक पक्षकार को निर्दोष बताते हुए पुलिस की विवेचना में कमियां बताईं। साथ ही हैदराबाद की रिपोर्ट न आने का हवाला देते हुए न्यायालय को बताया कि कंटेनर में भरा माल (मास)उनका नहीं था। वह आगरा की एक कंपनी का था।
अभिभाषक गुप्ता ने बताया कि जिस जानवर का वध किया जाता है, उसे चिकित्सकीय परीक्षण के बाद ही स्लॉटर हाऊस में लाया जाता है। डॉ. जानवर का भौतिक सत्यापन करता है। वहीं भानू हिंदू की ओर से असलम की जमानत को लेकर आपत्ति भी लगाई थी, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने 35 हजार रुपए के बांड पर जमानत आदेश पारित कर दिए। उल्लेखनीय है इससे पहले निचली अदालत में भी असलम की जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य ने विगत शुक्रवार को आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी थी। इस मामले में पुलिस की एसआईटी ने जांच पूरी कर विगत 6 मार्च को आरोपी असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब के खिलाफ करीब 500 पेज का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया है।
असलम पर लगे रासुका: भानू हिन्दू
इस प्रकरण में विगत 17 दिसम्बर 2025 को पुलिस मुख्यालय के सामने 26 टन गौमांस से भरे कंटेनर को पकडऩे वाले जय मां भवानी संगठन के प्रमुख भानू हिंदू ने कहा कि असलम को जमानत मिलने से 100 करोड़ हिंदूओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। भोपाल के कई युवा हिंदू और महिलाएं सडक़ों पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। भानू ने आग्रह किया कि यदि असलम को जमानत मिल भी जाती है तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल में रखना चाहिए।
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