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फर्जी संपत्ति दस्तावेजों से निकाला 33 लाख का ऋण, बैंक अधिकारी और ऋणधारक पर ईओडब्ल्यू ने की एफआईआर
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भोपाल/इंदौर। साढ़े आठ साल पहले बैंक में संपत्ति के फर्जी दस्तावेज लगाकर 33 लाख रुपये का ऋण लेने वाले आरोपी और इस फर्जीवाड़े में सहयोगी बने दो बैंक अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने एफआईआर दर्ज की है।
मामला वर्ष 2027 का है। केनरा बैंक के उप प्रबंधक आनंद टोटड ने ईओडब्ल्यू में लिखित शिकायत देकर बताया कि मेसर्स अबु रोड लाइन्स के संचालक करामत खान एवं अन्य आरोपियों ने वर्ष 2017 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिंडीकेट बैंक (वर्तमान में केनरा बैंक), नंदा नगर शाखा इन्दौर से 33 लाख का ऋण लेकर बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाई। ईओडब्ल्यू की जांच में पता चला कि आरोपी करामत खान ने वर्ष 2016 में केनरा बैंक नंदा नगर शाखा में खाता खोलकर 10 लाख रुपये का ऋण लिया था। बाद में ऋण सीमा बढ़ाने के लिए मकान नंबर 435-ए , ग्रीन पार्क कॉलोनी इन्दौर के कूटरचित दस्तावेज बैंक में रखे। पेनल एडवोकेट एवं मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुुत की गई भ्रामक एवं गलत रिपोर्ट के आधार पर 21 नवम्बर 2017 को आरोपी को 33 लाख का ऋण स्वीकृत हो गया था। ऋण चुकता नहीं होने पर बैंक खाते को 30 दिसम्बर 2019 को एनपीए घोषित कर दिया गया एवं सरफेसी कार्यवाही के दौरान यह तथ्य सामने आया कि बैंक में बंधक संपत्ति पहले ही इण्डियन बैंक में बंधक थी तथा वर्ष 2021 में बैंक द्वारा नीलाम की जा चुकी थी। जांच में बैंक अधिकारियों द्वारा आवश्यक सत्यापन, केवायसी एवं ड्यू डिलिजेंस में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इस तरह इस प्रकरण में आरोपियों ने षड्यंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक को क्षति पहुंचाने का मामला स्पष्ट हुआ। इस तरह ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के विरुद्ध भादवि की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया गया है।
इनके विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर
ऋण धारक मेसर्स अबु रोड लाइन्स का प्रोपेराईटर करामत खान पिता स्व अब्दुल रहमान ऋण धारक, मोहम्मद रफीक पिता स्व. हुसैन मोहम्मद संपत्ति को बंधक रखने वाला, जतिन पिता श्री घनश्यामदास गुप्ता, तात्कालीन शाखा प्रबंधक, कमलेश पिता स्व. लक्ष्मण दास दरवानी, तात्कालीन क्रेडिट मेनेजर, सुनिल पिता स्व. ताराचंद जैन, मूल्यांकनकर्ता इंजिनियर, जावेद खान और मोहम्मद इरफान खान।
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