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नाबालिक बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी को 7 साल की जेल

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भोपाल। राजधानी के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में 10 महीने पहले नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पिता को भोपाल की विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) ने सात साल के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। 

घटना की सूचना रात में ही पीडि़ता ने अपनी माँ के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को दी। पीडि़ता ने बताया कि पिता पहले भी उसके साथ अश£ील छेड़छाड़ कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 74, 78, 115(2) एवं धारा 9/10 पॉक्?सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया था। विशेष न्यायाधीश मनोहर लाल पाटीदार आरोपी पिता को दोषसिद्ध  पाते हुए पॉक्सो एक्ट में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये एवं बीएनएस में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 115(2) बीएनएस के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया। प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति कुजूर एवं अजय शंकर प्रजापति ने की।