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राजधानी में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, रैली की तो होगी दंडात्मक कार्रवाई, पुलिस आयुक्त भोपाल ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

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भोपाल। पुलिस आयुक्त, भोपाल संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। इसमें बिना अनुमति प्राप्त किए आयोजित होने वाले सामाजिक अथवा राजनीतिक आयोजनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 

पुलिस आयुक्त ने जारी निर्देशों में स्पष्ट किया है कि भोपाल जिले में सभी प्रकार के आयोजनों जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना अनुमति प्राप्त किये आयोजित होने वाले आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी, साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति/क्षतियां की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी।

भाषण में भी शर्तों का पालन बाध्यकारी 

आदेश में उल्लेख किया गया है कि भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा और न ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना, करवाना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा। साम्प्रदायिक तनाव या वैमनस्यता उत्पन्न करने वाला किसी भी तरह का अनुचित लेखन-प्रकाशन नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।