Breaking News:
राजधानी
मप्र विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से, 20 दिन आसपास के क्षेत्रों में लागू रहेगा प्रतिबंधात्मक आदेश
राजधानी
भोपाल। मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा का नौवां सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक रहेगा। भोपाल पुलिस आयुक्त (सीपी) संजय कुमार इस अवधि के लिए विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
पुलिस आयुक्त के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस प्रकार एकत्रित भीड़ गैर कानूनी भीड़ समझी जाएगी। कोई व्यक्ति किसी जुलूस/प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू अन्य धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा।
भारी बाहर, तांगा, बैलगाड़ी प्रतिबंधित
सत्रावधि के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रेक्टर-ट्राली, डम्फर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, बैल-गाड़ी इत्यादि के आवागमन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो। यह आदेश ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
राजधानी के इन क्षेत्रों में लागू रहेगा आदेश
लिली टॉकीज से 7वीं बटालियन के सामने वाला मार्ग, एम.व्ही.एम. कॉलेज, एयरटेल तिराह से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग। बाणगंगा चौराहा से जनसंपर्र्क कार्यालय से लोअर लेक मार्ग से राजभवन से ओल्ड विधानसभा चौराहा की ओर जाने वाला मार्ग। जिंसी चौराहा से पुराना सी.आई.डी. रेल अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल की ओर जाने वाला मार्ग। स्लाटर हाउस रोड, मैदामिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा। इसी प्रकार झरनेश्वर मंदिर चौराहे से ठण्डी सडक़, ठण्डी सडक़ से 74 बंगले के सबसे ऊपर वाली सडक़ से होते हुए रोशनपुरा चौराहा। पॉलिटेकनिक रोड/दूरदर्शन रोड भारत भवन रोड से माननीय मुख्यमंत्री निवास तक। नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र, मुख्यमंत्री निवास क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन एवं राजभवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग, विधायक विश्राम गृह के सामने वाला रोड, मैदा मिल सडक़ के उपर का समस्त क्षेत्र, बोर्ड ऑफिस चौराहा, 74 बंगला, ओमनगर, वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र, पत्रकार भवन, नवीन विधानसभा की ओर पहुंचने वाली सडक़, सतपुडा भवन, विन्ध्यांचल भवन, वल्लभ भवन एवं अरेरा एक्सचेंज का क्षेत्र नीलम पार्क थाना जहांगीराबाद, शाहजहाँनी पार्क थाना तलैया, अम्बेडकर पार्क थाना टीटी नगर, चिनार पार्क थाना एमपी नगर।
आदेश में यह गतिविधियां भी प्रतिबंधित
आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में आम सभा, पुतला दहन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, रैली नहीं करेगा। यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भादंवि की धारा 163 के अंतर्गत दण्ड के भागी होंगे।
ट्रेंडिंग खबरें
व्यापार
4 हजार क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकेंगे डीलर
01-09-26
मध्यप्रदेश
रात 8 बजे चढ़ता है पतीला, रात 12 बजे मासूमों का भोजन तैयार, ठेकेदार की...
01-09-26
मध्यप्रदेश
मासूमों के पोषण आहार में फर्जीवाड़े के खुलासे से परेशान डीपीओ बोलीं गड़बड़ी पर मैं...
01-09-26
राजधानी
अंशुमन यादव बने एडीजी इंटेलीजेंस, चंचल शेखर डायरेक्टर खेल विभाग, मप्र में बदलीं वरिष्ठ आईपीएस...
29-08-26
मध्यप्रदेश
ठेकेदार गटक रहे मासूमों का पोषण आहार, ग्वालियर में मासूमों को गर्म भोजन और महिला...
29-08-26