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3.57 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में ईओडब्ल्यू ने की एफआईआर, फर्म संचालकों ने बैंक और एकेव्हीएन के साथ की थी धोखाधड़ी

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भोपाल। बैंक ऑफ बडौदा से व्यापार के नाम पर लिए गए ऋण की राशि का नकद आहरण कर एवं ऋण की राशि को प्रमोटर के खातों व अन्य फर्मों में अवैधानिक रूप से अंतरित कर बैंक और औद्योगिक विकास निगम के साथ धोखाधड़ी करने वाली फर्म एवं उसके संचालकों के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में एफआईआर की है। 

ईओडब्ल्यू के अनुसार यशास एफ.आर.पी. मैन्युफैक्चरिंग एलएलपी ने बैंक ऑफ बडौदा से वर्ष 2013 से 2015 के बीच कुल 11.05 करोड़ रुपये का ऋण व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लिया था। ऋण राशि का व्यापार में उपयोग न कर 16 दिसम्बर 2013 से 31मार्च 2016 के बीच नगद आहरण, प्रमोटर खातों व अन्य फर्मों में अवैधानिक अंतरण किया। बैंक के पास बंधक मशीन को बिना अनुमति बेचकर विक्रय राशि ऋण खाते में जमा नहीं की गई।इसके अलावा निर्यात हेतु स्वीकृत 2.95 करोड़ रुपये की राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार का निर्यात नहीं किया गया। फर्म ने वन-टाइम सेटलमेंट के बाद बैंक को 3.53 करोड़ रुपये तथा म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को लीज रेंट की राशि रूपये 4,95,442 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई। इस तरह फर्म संचालकों ने कुल 3,57,95,442 रुपये की धोखाधड़ी की। 

इनके विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर 

मेसर्स यशास एफ.आर.पी. मैन्युफैक्चरिंग एल.एल.पी, मेसर्स यशास एफ.आर.पी. मैन्युफैक्चरिंग एल.एल.पी, के संचालक संजय गुप्ता पिता रामप्रकाश गुप्ता, निवासी 204, सेकेण्ड फ्लोर, मिलीन्दा मेनोर, आर.एन.टी. मार्ग इंदौर, मेसर्स यशास एफ.आर.पी. मैन्युफैक्चरिंग एल.एल.पी, के संचालक शालिनी गुप्ता पति संजय गुप्ता निवासी 204, सेकेण्ड फ्लोर, मिलीन्दा मेनोर, आर.एन.टी. मार्ग इंदौर के विरुद्ध प्राथमिक जांच के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409, 420 एवं 120-बी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।