मध्यप्रदेश

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सीएनजी वाहनों को लाइफटाइम टैक्स में मिलेगी छूट

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अलग-अलग श्रेणियों में परिवहन विभाग ने दी वाहनों को 1 प्रतिशत की छूट 

 भोपाल। मप्र की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के बाद राज्य सरकार ने अब सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट युक्त सभी नए वाहनों को लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में छूट देने जा रही है। यह छूट अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग तय की गई है। परिवहन विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ऐसे हाइब्रिड ईंधन स्रोत युक्त वाहन, जिनमें सीएनजी के साथ अन्य ईंधन भी शामिल है या जिनमें बाद में सीएनजी किट फिट कराई गई है (रेट्रो फिटमेंट), उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों को दी जाएगी जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ आते हैं और जिनका पंजीकरण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के तहत एक वर्ष की अवधि में किया जाएगा। इन वाहनों को लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 


वाहनों को इन श्रेणियों में मिलेगी छूट 

- मोटरसाइकिल एवं 12 सवारी एवं चालक क्षमता: 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहन पर मूल्य का 7 प्रतिशत, 10 से 20 लाख रुपये कीमत वाले वाहन पर मूल्य का 9 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहन पर मूल्य की 13 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी। 

- 7500 किलोग्राम तक के मालवाहक वाहन पर वाहन की मूल्य का 7 प्रतिशत एवं इससे अधिक भार वाले मालवाहक वाहन पर मूल्य की 4 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी। 

- अन्य सभी प्रकार के वाहनों पर वाहन की मूल्य की 9 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी।