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ईडी ने अटैच की आरटीओ संतोष पॉल और उनकी पत्नी लिपिक रेखा पॉल की 3.38 करोड़ की संपत्तियां
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भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ज़ोनल ऑफिस ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, संतोष पॉल और उनकी पत्नी, परिवहन विभाग में वरिष्ठ लिपिक श्रीमती रेखा पॉल की लगभग 3.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत अस्थायी रूप से अटैच किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) भोपाल द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 (संशोधित) की धारा 13(1)(ड्ढ) और 13(2) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप था। जांच के दौरान, यह पता चला कि इन सरकारी कर्मचारियों ने जांच अवधि के दौरान अपनी वैधानिक आय से काफी ज़्यादा चल और अचल संपत्तियां अर्जित की थीं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला कि 73.26 लाख रुपये की सत्यापित कानूनी आय के साथ, संतोष पॉल और श्रीमती रेखा पॉल ने लगभग 4.80 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की और खर्च की। इस तरह लगभग 4.06 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति सामने आई।
नकद जमा की लोन की ईएमआई
प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला कि आरटीओ संतोष पॉल और श्रीमती रेखा पॉल के बैंक खातों में लोन ईएमआई भुगतान से ठीक पहले बार-बार नकद राशि जमा की गई। इससे बिना हिसाब वाले नकद को बैंकिंग सिस्टम में डालने और एकीकृत करने की बात पता चली।
यह संपत्तियां हुई अटैच
आरटीओ पॉल और श्रीमती पॉल की अटैच की गई संपत्तियों में जबलपुर जिले में स्थित आवासीय घर, आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि और व्यावसायिक दुकानें शामिल हैं, जिन्हें अपराध की आय के रूप में अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।
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