Breaking News:

• रेखा यादव ने संभाला महिला आयोग अध्यक्ष का कार्यभार • ‘एक्टिव मोड’ में कार्य करें अधिकारी, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, समय सीमा बैठक में कलेक्टर के निर्देश • पश्चिम बंगाल विजय पर भाजपा कार्यालय में मना उत्सव, ढोल-नगाड़ों के बीच झूमे कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष ने मिठाई के साथ खिलाई झालमुड़ी • कौशल शर्मा ने ग्रहण किया महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष का पदभार • मोदी की झोली में बंगाल की ममता, भगवा हो गया ‘झालमुई’ का रंग, प्रधानमंत्री बोले यह ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन • रोटेशन नहीं ट्रांसफर हैं ये: चेकपोस्ट व्यवस्था के बाद ही जारी होगी परिवहन विभाग की चक्रानुक्रम (रोटेशन) सूची! अभी मैदानी अमले को मिलना शुरू हुई नई पदस्थापना
राजधानी

Image Alt Text

भोपाल में चायना धागे से पतंगबाजी पर प्रतिबंध

राजधानी

बेचाना, भण्डारण और उपयोग दण्डनीय अपराध क्योंकि नागरिक और पक्षी हो रहे घायल 

भोपाल। भोपाल महानगर की सीमा में चायना धागे से पतंगबाजी के उपयोग, विक्रय एवं भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है।

पुलिस आयुक्त श्री मिश्र ने बताया कि पतंगबाजी में चायना धागे के उपयोग से पक्षियों एवं जनसामान्य को गंभीर क्षति पहुंचती है। कई मामलों में पक्षियों की मृत्यु तक हो चुकी है। इसके साथ ही सडक़ पर चलने वाले राहगीरों एवं दोपहिया वाहन चालकों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। चायना धागे की अत्यधिक मजबूती तथा उस पर चिपके कांच के चूरे के कारण यह अत्यंत खतरनाक सिद्ध होता है, जिससे पशु-पक्षियों एवं आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जन-सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। समयाभाव के कारण यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यदि आदेश को पूर्व में वापस नहीं लिया गया तो यह आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश अथवा इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू अधिनियमों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।