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अपात्र परिजनों को आवंटित किए प्लॉट, संस्था के पूर्व पदाधिकारियों पर ईओडब्ल्यू ने की एफआईआर

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भोपाल। अपात्र होने के बाद भी संस्था के बाहर के सदस्यों एवं अपने परिजनों के नाम  प्लॉट आवंटित कर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने एवं पद का दुरुपयोग पर डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था,मर्यादित इंदौर के पूर्व पदाधिकारियों के विरुद्ध ईओडब्लयू ने भ्रष्टाचार की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। 

इस तरह हुई धोखाधड़ी 

20 जनवरी 1975 को डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित का गठन संस्था के आवासहीन सदस्यों को भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। जांच में पाया गया कि, संस्थां के तत्कावलीन अध्याक्ष श्रीकांत घंटे पिता श्रीरामचन्द्रा घंटे ने अध्यक्ष एवं संचालक के पद का दुरुपयोग कर संस्था के गैर सदस्य, सलीम पिता वली मोहम्मद निवासी-वैभव नगर कनाडिया रोड इन्दौर को संचार नगर एक्सटेंशन के आवासीय भूखण्ड 1500 वर्गफीट, 750 वर्गफीट एवं व्य्वसायिक भूखण्ड 3500 वर्गफीट आवंटित किया। इसी प्रकार संस्था के तत्कालीन उपाध्यक्ष सुभाष पिता मांगीलाल दुबे ने अपनी पत्नी विद्यादेवी को संचारनगर एक्सुटेंशन में 1500 वर्गफीट का भूखण्ड आवंटित किया। उपाध्यक्ष सुभाष पिता मांगीलाल दुबे ने अपने बड़े भाई सत्य नारायण दुबे को 1500 वर्गफीट का एवं अपने पिता स्व. मांगीलाल दुबे के नाम भी 1500 वर्गफीट की रजिस्ट्री कराई। मप्र सहकारिता अधिनियम एवं सहकारिता की उपविधियों का उल्लंाघन करते हुए एक ही परिवार के सदस्यों, जैसे पत्नी, भाई एवं पिता को अनुचित लाभ पहुंचाकर भ्रष्टाचार किया। तत्का  अध्यक्ष श्रीकांत ने सलीम को संस्था का सदस्य दिखाने के लिए कूटरचित रसीद एवं सदस्यता क्रमांक तैयार कर भवन आवंटित करने के लिए कूटरचना एवं पद का दुरूपयोग किया। ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, भादंवि एवं धारा 13(1)(डी) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया है। 

ईओडब्ल्यू ने इन्हें बनाया आरोपी 

श्रीकांत घण्टे पिता रामचन्द्र घण्टे, निवासी चन्द्रलोक कालोनी इन्दौर। (संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष)

- सुभाष पिता मांगीलाल दुबे निवासी-32/15 नंदानगर, इन्दौर वर्तमान पता 10 एन संचार नगर कनाडिया रोड़ इन्दौर। (संस्था के तत्कालीन उपाध्यक्ष)

- सलीम पिता वली मोहम्मद निवासी -09 वैभव नगर कनाडिया रोड इन्दौर (हितग्राही) एवं अन्य।

धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर पर भी एफआईआर 

इंदौर की उत्कर्ष पैराडाईज कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत के बिल्डर ए एम बिल्डरर्स एन्ड  डेवलपर्स पर भी ईओडब्ल्यू ने गबन एवं धोखाधड़ी की एफआईआर की है। आरोपियों ने बहुमंजिला इमारत के भू-स्वामी गौतम जैन, फ्लैट धारक श्रीमती कमलेश सैनानी एवं स्नेलहलता हांडा के साथ 3,12,42,623 रूपये की धोखाधडी एवं गबन किया। मामले में  ए.एम. बिल्डर एण्डा डेवलपर्स के संचालक साजीद शेख पिता आमीन निवासी 424 ग्रिन पार्क कॉलोनी इन्दौर, अलमोईन देवकॉन प्रा.लि. के संचालक मोहम्मद राशिद शेख पिता आमीनशेख निवासी-179 सेक्टर ए ग्रिन पार्क कॉलोनी इन्दौर, जे.एस.आर. रियलिटी के संचालक महोम्मद जावेद शेख पिता आमीन शेख निवासी-201, 30-बी अपोलो एवेन्यू पलासिया इन्दौर को आरोपी बनाया। 

आरोप: गौतम जैन निवासी स्कीम नंबर 154, विजय नगर द्वारा वर्ष 2012 में सिराज सिदृीकी से उत्किर्ष पैराडाईज कॉलोनी में 17151 वर्गफीट का आवासीय भूखण्ड खरीदा। ए.एम बिल्डडरर्स के डायरेक्टर साजिद शेख ने गौतम जैन को एक करोड़ 50 लाख रुपये राशि के कुल  6 चेक रदिए थे, जो अनादरित हो गए। उन्हें राशि नहीं मिली। वर्ष 2013 में गौतम जैन व ए एम बिल्उयर्स के डायरेक्टौर साजिद शेख के बीच विक्रय अनुबंध एवं पॉवर ऑफ अटॉर्नी उक्तम भूखण्ड  पर बहुमंजिला इमारत एएम गिन्नी  बनाने हेतु किया था। 8 अगस्त 2014 को साजिद ने भूखण्ड रजिस्ट्री कर विक्रय कर दिया।