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अपराध
महिला पूर्व सरपंच और सचिवों पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया आर्थिक अपराध का प्रकरण ,ग्राम पंचायत के रिकार्ड में हेरफेर कर हड़पी थी महंगी जमीन
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भोपाल। परिचितों और रिस्तेदारों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत के रिकार्ड में हेरफेर कर बेसकीमती जमीन हड़पने वाले ग्राम पंचायत रियावन तहसील पिपलौदा जिला रतलाम के तत्कालीन सरपंच सूरजबाई धाकड़, तत्कालीन सचिव घनश्याम सूर्यवंशी एवं अशोक सेन तथा तत्कालीन सरपंच सूरजबाई धाकड़ के चार रिश्तेदारों के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने धोखाधड़ी, जालसाजी सहित अन्य धाराओं में आर्थिक अपराध का प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
पूर्व सरपंच और तत्कालीन सचिवों पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत की शासकीय आबादी भूमि के रिकार्ड को पंचायत कार्यालय से नष्ट एवं गायब किया गया। कूटरचित रिकार्ड तैयार किया गया एवं शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से खरीद-बेचकर कर स्वयं व परिजनों को लाभ एवं मप्र शासन को हानि पहुंचाई गई।
ईओडब्ल्यू ने इन्हें बनाया आरोपी
- श्रीमती सूरजबाई धाकड़ पति निर्भयराम धाकड़ तत्कालीन सरंपच, ग्राम रियावन जिला रतलाम
- घनश्याम सूर्यवंशी पिता प्रभुलाल, तत्कालीन सचिव निवासी-रानीगांव जिला रतलाम
- अशोक सेन (परमार) पिता राधेश्याम, तत्कालीन सचिव, निवासी-ग्राम मूंदड़ाकला, रतलाम
- चमनलाल पिता बंशी लाल धाकड़ निवासी रियावन, जिला रतलाम
- राजेश पिता अशोक धाकड़ निवासी ग्राम रियावन, जिला रतलाम
- श्रीमती टीना पति राहुल धाकड़ निवासी ग्राम रियावन जिला रतलाम
- श्रीमती उमा पिता अशोक धाकड़ निवासी ग्राम रियावन जिला रतलाम
फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेची सरकारी जमीन
ग्राम रियावन में बसस्टेण्ड के पास की ग्राम आबादी की सर्वे क्रमांक 1411 की बेशकीमती शासकीय खुली भूमि को हड़पने के उद्देष्य से तत्कालीन सरपंच और सचिवों ने ग्राम पंचायत रियावन के शासकीय अभिलेख-संपत्ति कर पंजी 2011-2012 को गायब/ नष्ट करके उसके स्थान पर कूटरचित संपत्ति कर पंजी वर्ष 2011-12 बनाई तथा संपत्ति कर पंजी के अनुक्रमाक 377 को बटाकिंत कर अतिरिक्त अनुक्रमांक 377/1, 377/2 एवं 377/3 की फर्जी प्रविष्टि करते हुए इन प्रविष्टि के आधार पर सूरजबाई धाकड़ के रिश्तेदारों के नाम पर तीन फर्जी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र दामाद-चमनलाल धाकड़, पुत्र के साले-राजेश धाकड़ एवं पुत्र के साले की पत्नी-टीना धाकड़ को जारी कर, इन प्रमाण पत्रों का असली की तरह उपयोग कर, ग्राम पंचायत रियावन के सर्वे क्रमांक 1411 पर स्थित ग्राम आबादी की शासकीय खुली भूमि लगभग 3000 वर्गफीट भूमि को 900 वर्गफीट के तीन हिस्सों में विभाजित कर रिस्तेदारों को रजिस्ट्री कराकर बेच दिया। आरोपियों ने शासकीय भूमि को मप्र शासन की भू-स्वामित्व योजना के तहत राजस्व रिकार्ड में भूखण्ड क्रमांक 752, 753, 754 के रूप में अपने नाम पर दर्ज करवाकर शासकीय भूमि को हडप कर शासन के साथ धोखाधड़ी की गई। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन द्वारा शिकायत में लगाए गए इन आरोपों के सत्यापन के बाद आरोप सही पाए जाने पर ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल में आरोपियों के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र, धोखाधडी, कूटरचना, पद का दुरुपयोग एवं दुष्प्रेरण का अपराध प्रमाणित होने पर आरोपियों पर धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7 (ग) एवं 12 का अपराध पंजीबद्ध किया है।
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