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अपराध

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चालक और क्लीनर बनकर चुरा ले गए थे शक्कर से भरा ट्रक, भोपाल न्यायालय ने सुनाई सजा: चालक चोर को तीन साल, सहयोगियों को 1-1 साल की जेल

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भोपाल। सात साल पहले पूना से भोपाल के लिए लाई जा रही 8 लाख रुपये कीमत की 25 टन शक्कर को ट्रक सहित गायब करने वाले चालक और सहयोगियों को भोपाल जिला न्यायालय ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने चालक को 3 साल व दो हजार अर्थदण्ड एवं उसके चार सहयोगियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सजा का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य के न्यायालय ने मंगलवार, 9 अगस्त को सुनाया। 

घटना 25 अगस्त 2018 की है। फरियादी मनोज शर्मा ने पुलिस में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि उसके ट्रक कमांक एमएच 18 बीए 3560 को बॉम्बे पूना लाईन व भोपाल के आसपास भाड़े से चलता था। 22 अगस्त 2018 को किसी परिचित के माध्यम से उसने आरोपी जयकरण प्रजापति को चालक और उसके साथी आरोपी महेश को क्लीनर की नौकरी पर रखा। भोपाल में वेयरहाऊस से ट्रक में चावल भरकर चालक और क्लीनर को उसने पूना भेजा। दो दिन में उन्होंने पूना में चावल उतारे। ट्रक मालिक के कहने से आरोपियों ने कृष्णा ट्रांसपोर्ट कोपर गाँव जिला अहमदनगर से भोपाल के लिये 25 टन शक्कर भरी। 26 अगस्त को आरोपियों ने बताया कि वे महाराष्ट्र सीमा तक आ गए हैं और सुबह भोपाल पहुंचेंगेे। 27 अगस्त को सुबह चालक का मोबाइल बंद हो गया। क्लीनर महेश साहू ने बताया कि वे भोपाल में 11 मील चौराहे पर खड़े हैं। मालिक वहां पहुंचा तो ट्रक के साथ आरोपी गायब मिले। दोनों ने मोबाइल भी बंद कर लिए। इसके बाद ट्रक मालिक ने 20 लाख रुपये कीमत का ट्रक और 8 लाख रुपये कीमत की शक्कर चोरी करने को लेकर दोनों के विरुद्ध मिसरोद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 464/2018 धारा 407, 411 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस न्यायालय में आरोप सिद्ध करने में सफल रही। इस तरह ट्रक चालक, क्लीनर सहित अपराध में उनके सहयोगियों को न्यायालय ने कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 

दो अलग-अलग धाराओं में सजा 

न्यायालय ने चोरी का सामान रखने एवं न्यास भंग करने आरोपी आदेश खामरा, जयकरण प्रजापति, तुकाराम, साहिब सिंह एवं सुनील खटीक को धारा 407, 411  भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये जयकरण प्रजापति को धारा 407 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदण्ड एवं आदेश खामरा, तुकाराम, साहिब सिंह एवं सुनील खटीक को धारा 411 भादवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। प्रकरण में में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गुंजन गुप्ता ने पैरवी की।