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हर दिन कार्रवाई, फिर भी कलेक्टर के आदेश को ठेंंगा दिखा रहे कारोबारी, तीन रेस्टोरेंट में जलती मिली भट्टियां, वसूली 25 हजार अर्थदण्ड
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भोपाल। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाए जाने के उद्देश्य से कलेक्टर भोपाल द्वारा होटल-रेस्टोरेंट सहित विवाह समारोहों में सिगड़ी-भट्टी सहित लकड़ी व कोयले से जलने वाले तंदूर के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर के इस आदेश के उल्लंघन पर नगर निगम अमला हर दिन होटल-रेस्टोरेंट की जांच कर कार्रवाई कर रहा है। इसके बावजूद रेस्टोरेंट संचालक मान नहीं रहे हैं।
नगर निगम के जोन क्रमांक एक एवं 20 के अमले ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट रोड स्थित नई दिल्ली रेस्टोरेंट, हांगकांग रेस्टोरेंट, फूड एंड फ्लावर रेस्टोरेंट तथा भोज इन रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। कोयले की सिगड़ी, तंदूर का उपयोग करने पर नई दिल्ली रेस्टोरेंट और भोज इन रेस्टोरेंट लालघाटी के संचालकों से 10-10 हजार रुपये एवं फूड एंड फ्लावर के संचालक से 5 हजार रुपये का स्थल अर्थदण्ड वसूला गया।
कचरा फैलाने पर हुई कार्रवाई
निगम अमले ने अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए सडक़ों व सार्वजनिक स्थलों फैलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 188 प्रकरणों 67 हजार 400 रुपये की राशि वसूली, जबकि सी.एण्ड.डी वेस्ट फैलाने वालों के विरुद्ध 5 प्रकरणों में 6100 रुपये राशि स्थल अर्थदण्ड के रूप में वसूली।
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