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चालान पेश होने के बाद रीवा के प्रभारी आबकारी उपायुक्त आलोक खरे निलंबित
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भोपाल। विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) द्वारा अनुपातहीन संपत्ति मामले में छह साल पहले दर्ज प्रकरण आबकारी विभाग के प्रभारी उपायुक्त आलोक खरे को राज्य शासन, मप्र वाणिज्यिक कर विभाग ने निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में खरे मुख्यालय अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उडऩदस्ता भोपाल में अटेच रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि आलोक खरे के विरुद्ध वर्ष 2029 में लोकायुक्त ने उस समय अनुपातहीन संपत्ति अर्जित किए जाने का प्रकरण पंजीबद्ध किया था, जब वे इंदौर जिले में सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर पदस्थ थे। वर्तमान में वे प्रभारी उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडऩदस्ता, रीवा के पद पर थे। 15 अक्टूबर 2018 में लोकायुक्त टीम ने श्री खरे के भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में स्थित ठिकानों पर छापे मारे थे, छापे के बाद प्राथमिक गणना में सौ करोड़ से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति मिलने की बात सामने आई थी। इस विशेष प्रकरण में लोकायुक्त टीम को वाणिज्यि कर विभाग की ओर से विगत 4 अप्रैल 2025 को अभियोजन स्वीकृति भी दे दी थी। अभियोजन स्वीकृति मिल जाने के बाद लोकायुक्त संगठन की ओर से विगत 8 अक्टूबर 2025 को भोपाल जिला न्यायालय में अभियोजन पत्र भी प्रस्तुत कर दिया। इस पर वाणिज्यिक कर विभाग ने शनिवार, 18 अक्टूबर को श्री खरे का निलंबित कर दिया।
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